उनकी इजाजत के बिना ‘भिडू’ नहीं कह सकते, Jackie Shroff ने मांगी कानूनी सुरक्षा, नेटिज़ेंस बोले, ‘कृष्णा का करियर खत्म’
महत्वपूर्ण बिन्दु
दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर
अभिनेता जैकी श्रॉफ ने भिडू शब्द के अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ कानूनी सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता Jackie Shroff ने अपने नाम, तस्वीरों और आवाज की सुरक्षा की भी मांग की है। अभिनेता के मुताबिक कई मीडिया प्लेटफार्मों पर विभिन्न अभिनेता और कलाकार अक्सर जैकी श्रॉफ की आवाज़ और हाव-भाव की नकल करते हैं।
कृष्णा ने नेटफ्लिक्स के हीरामंडी के कलाकारों के सामने Jackie Shroff के चरित्र की नकल की थी। इस एपिसोड में अभिनेत्री मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा और अदिति राव हैदरी सहित अन्य अतिथि थे। हालाँकि, यदि कानूनी सुरक्षा के लिए Jackie Shroff का आवेदन सफल हो जाता है, तो अभिनेताओं को ऐसे प्रदर्शन करने से पहले अनुमति लेनी पड़ सकती है।
बॉलीवुड अभिनेता Jackie Shroff ने फर्मों, सोशल मीडिया चैनलों, AI ऐप्स और GIF बनाने वाले प्लेटफार्मों को उनके नाम, आवाज, छवि या किसी अन्य गुण का उनकी सहमति के बिना उपयोग करने से रोकने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पिछले साल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यावसायिक लाभ के लिए अनिल कपूर के नाम, छवि, आवाज़ और उनके व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं के दुरुपयोग पर रोक लगा दी थी।
जैकी, जग्गू दादा और भिडू के अनधिकृत उपयोग को प्रतिबंधित करने की मांग
अभिनेता Jackie Shroff ने कहा कि कई सोशल मीडिया कंपनियां, स्टोर, सोशल मीडिया हैंडल, साथ ही AI टूल पैसे कमाने और इस प्रक्रिया में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए बिना अनुमति के उनकी विशेषताओं का उपयोग कर रहे हैं।
अभिनेता Jackie Shroff ने अपनी याचिका में यह भी मांग की है कि उनके उपनामों ‘जैकी’, ‘जग्गू दादा’ और ‘भिडू’ के अनधिकृत उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए। याचिका में कहा गया है कि यह व्यक्तित्व/प्रचार अधिकार और ट्रेडमार्क कानून के तहत संरक्षित है।
याचिका में कहा गया है कि अपनी आवाज़ के अलावा, वादी के पास अपने संवाद बोलने के अनूठे तरीके हैं, जिसके लिए वादी लोकप्रिय हुआ है। कुछ हिंदी फिल्में केवल वादी के कुछ विशिष्ट संवादों के कारण लोकप्रिय हुई, वास्तव में कई अवसरों पर यह शैली सेट पर सुधार के माध्यम से वादी द्वारा स्वयं लाई जाती है|
जस्टिस संजीव नरूला इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और अगली सुनवाई 15 मई को है|
Jackie Shroff के छवि का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक मीम्स बने
Jackie Shroff की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने अदालत को बताया कि कुछ मामलों में, उनकी छवियों का उपयोग करके आपत्तिजनक मीम्स बनाए गए हैं और उनकी आवाज़ का भी अभिनेता के छवि को धूमिल करने के उद्देश्यों से दुरुपयोग किया गया है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि श्रॉफ पैरोडी या व्यंग्य को रोकना नहीं चाह रहे थे, बल्कि अपने व्यक्तित्व के व्यापारिक और अपमानजनक और विकृत उपयोग के खिलाफ निषेधाज्ञा चाहते थे।
याचिका में प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) को उन सभी लिंक और वेबसाइटों को हटाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है जो गैरकानूनी रूप से उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
Jackie Shroff ने अपने व्यक्तित्व के उन पहलुओं की रक्षा के लिए अदालत का रुख किया है जो अद्वितीय हैं और “तीसरे पक्षों द्वारा इसके अनधिकृत उपयोग से जनता के बीच भ्रम और धोखा पैदा होने की संभावना है।“
उन्होंने कहा कि कई सोशल मीडिया कंपनियां, स्टोर, सोशल मीडिया हैंडल, साथ ही एआई टूल पैसे कमाने और इस प्रक्रिया में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए बिना अनुमति के उनकी विशेषताओं का उपयोग कर रहे हैं।
Google के स्वामित्व वाली Tenor और GIF बनाने वाली कंपनी Giphy, साथ ही AI प्लेटफ़ॉर्म को उनके मुकदमे में पक्षकार बनाया गया है।
छवि ख़राब करने की कोशिश
Jackie Shroff ने अपनी याचिका में कहा कि “इसके अलावा, उनकी अद्वितीय प्रकृति के कारण, वादी का नाम, आवाज़, छवि, समानता, हस्ताक्षर, व्यवहार, हावभाव और वादी के व्यक्तित्व के ऐसे अन्य तत्वों का भी उनके साथ एक बड़ा व्यावसायिक मूल्य जुड़ा हुआ है। कोई भी तीसरा पक्ष वादी के व्यक्तित्व के उपरोक्त तत्वों में से किसी का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो वादी के साथ संबद्धता या प्रायोजन के बारे में आम जनता के बीच भ्रम और धोखा पैदा हो सकता है|”
याचिका में कहा गया है कि कई मामलों में वादी की पहचान का इस्तेमाल अशोभनीय और भद्दे तरीके से किया जाता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा खराब होती है और उसका उपहास उड़ाया जाता है, जिससे उसकी छवि खराब होती है।
2022 में, उच्च न्यायालय ने बड़े पैमाने पर लोगों को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया था।
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